वित्त मंत्रालय ने केन्द्र सरकार को कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा।
यह बोनस केन्द्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते है। यह बोनस केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मचारियों को भी दिया जाएगा।
अस्थाई कर्मचारियों को भी मिलेगा बोनस का फायदा
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) के तहत जो रकम दी जाती है, उसका निर्धारण करने के लिए नियम बनाया है। कर्मचारियों का औसत वेतन, गणना की उच्चतम सीमा के अनुसार जो भी कम होगी उसी को आधार मानकर बोनस जोड़ा जाएगा।
जानकारी के अनुसार बोनस का फायदा केन्द्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2023 को सेवा में रहे हैं, तथा उन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने तक लगातार ड्यूटी की हो।
आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त् हुए हैं उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा बशर्ते उनकी सेवा में बीच में कोई ब्रेक न लगा हो।
इसके इतिरिक्त आदेश में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2023 को या उससे पहले सेवा से बाहर हो गए है या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो या वह सेवानिवृत हो चुके हो ऐसे मामलों में उन्हें स्पेशल केस माना जाएगा।
इसके तहत वे कर्मचारी जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च से पहले रिटायर हो गए या दिवंगत हो गए है लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित कार्य किया हो तो ऐसे कर्मचारियों को एडहॉक बोनस के योग्य माना जाएगा।
इसके लिए संबंधिक कर्मचारी की नियमित सेवा की निकटवर्ती संख्या को आधार बनाकर “प्रो राटा बेसिस” पर बोनस निर्धारित होगा।