पीपीएफ

New PPF Rules: सरकार ने किए पीपीएफ नियमों में कई बड़े बदलाव, 1 अक्तूबर से होंगे लागू

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नई दिल्ली। देश की सबसे लोकप्रिय स्कीमों में से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। बता दें वर्तमान में पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (पीपीएफ) में निवेश करने पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ स्कीम में निवेश करने पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। जिसकी वजह से निवेश का यह विकल्प देशभर में काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम में निवेश किए गए पैसों पर किसी प्रकार के बाजार जोखिमों के खतरों का सामना नहीं करना पड़ता है।

गौरतलब हो कि पीपीएफ स्कीम में आप न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रूपये सालाना निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत निवेश करने पर निवेशक का पैसा 15 वर्षों में मैच्योर हो जाता है। हालांकि पांच पांच सालों के लिए आप अपनी निवेश अवधि को बढ़ा सकते हैं। सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे–

सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार पीपीएफ स्कीम के जिन नियमों में बदलाव हुए हैं वह 1 अक्तूबर, 2024 से लागू हो जाएंगे। अगर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में खाता है तो आपको बदले गए इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। 

सर्कुलर के अनुसार नाबालिग के नाम पर जो पीपीएफ अकाउंट खोले गए हैं उस पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगी। नाबालिग की उम्र जब 18 साल हो जाएगी उसके बाद उसको पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।

इतना ही नहीं जिन निवेशकों ने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है उनके सिर्फ प्राइमरी अकाउंट पर ही पीपीएफ स्कीम की ब्याज दर लागू होगी। इसके अतिरिक्त दूसरे अकाउंट के बैलेंस को प्राइमरी अकाउंट में डाल दिया जाएगा। 

सर्कुलर के अनुसार एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दर दिया जाएगा। इसके बाद उस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

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