नौकरी छूटने पर सरकार देगी वेतन, सरकार ने दो साल के लिए बढ़ाई योजना

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नौकरी जाने के बाद भी कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को सरकार ने दो साल के लिए बढ़ दिया है। यह योजना सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान चलाई थी। इस योजना के तहत नौकरी से निकाले जाने की स्थिती में सरकार हर महीने सैलरी का 50 फीसदी वेतन देती है। इस योजना का पिछले काफी समय से लोग लाभ ले रहे हैं। सरकार ने इस योजना को दो साल तक और चलाने का निर्णय लिया है।

गौरतलब हो कि कोरोना काल में लॉक डाउन के कारण कई कंपनियों और फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा था। जिसके कारण कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी पर से निकाल दिया था। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लोगों की समस्या को देखते हुए सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना चलाई थी जिसमें नौकरी छूट जाने की स्थिती में हर महीने वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाता है। सरकार के नए निर्णय के अनुसार इस योजना को दो सालों के लिए बढ़ा दिया गया है।

2 साल के लिए बढ़ाई स्कीम

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत शुरू की गई थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना का फायदा 30 जून 2024 तक लिया जा सकता है। इतना ही नहीं मंत्रालय ने इस स्कीम की पात्रता के लिए भी ढील रखी है।

वेतन की होती थी भरपाई

इस योजना के तहत नौकरी छूटने की स्थिति में व्यक्ति सरकार से वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा ले सकता है। इस योजना के अनुसार आवेदक को 3 महीने तक उसके वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा उसे दिया जाता है। जानकारी के अनुसार अभी तक इस योजना का फायदा 43299 से अधिक लाभार्थि उठाया है। सरकार ने इस योजना में लगभग 57718 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की है।

कैसे मिलता है लाभ

इस योजना का फायदा प्रत्येक नौकरीपेशा करने वाला व्यक्ति उठा सकता है। बस उसके लिए उसे ईएसआईसी में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए पंजीकृत व्यक्ति को नौकरी छूटने के एक माह के भीतर ही आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक को ईएसआईसी के निर्धारित क्लेम फॉर्म को भर कर जमा करना होता है। जानकारी के अनुसार इस योजना का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से फार्म जमा किया जा सकता है।

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