गुरमेल

Haryana: कौन है एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का हत्यारोपी गुरमेल?, दोस्त के भाई की भी कर चुका है हत्या…

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मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों में एक युवक गुरमेल का नाम भी सामने आ रहा है। गुरमेल मुख्य रूप से हरियाणा के जिला कैथल गांव नरड़ का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार 2019 को उसने साथियों के साथ कैथल के रुद्री मंदिर के पास अपने ही दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से हत्या कर दी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्त के भाई की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद गुरमेल गैंगस्टरों के संपर्क में आ गया। जमानत पर बाहर आने के बाद वह गांव में ज्यादा दिन नहीं रुका। इसके बाद वह मुंबई चला गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लॉरेंस के गुर्गों ने ही उसे मुंबई बुलाया था। गुरमेल का नाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आ गया।

गुरमेल ने दोस्त के भाई पर किया था 52 बार सुए से हमला

बता दें गुरमेल ने 31 मई 2019 में कुछ युवकों के साथ मिलकर अपने ही एक दोस्त अशोक कुमार के भाई सुनील की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में उसने दोस्त के भाई पर 52 बार सुए से हमला किया था। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। हत्या की रिपोर्ट कैथल के शहर थाना में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी अशोक कुमार सहित वारदात में शामिल उसके दोस्त गांव के ही गुरमेल व सुल्तान को भी गिरफ्तार कर किया था।

जेल में हुई थी विश्नोई गैंग के गुर्गों से दोस्ती

कोर्ट ने हत्या के आरोप में गुलमेर को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि जेल में वह पंजाब के किसी बदमाश के संपर्क में आया था, जो लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ा था। उसी ने हाईकोर्ट से गुरमेल की जमानत करवाई थी। जमानत के कुछ दिन बाद वह मुंबई चला गया था।

गुरमेल के माता-पिता की पहले ही हो चुकी है मृत्यु

जानकारी के अनुसार गुरमेल के माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। परिवार के लोगों ने बताया कि गुरमेल करीब डेढ़ महीना पहले घर से गया था। छोटे भाई को हरिद्वार जाने की बात कहकर गया था, लेकिन घर वापस नहीं आया। गांव वालों ने बताया कि गुरमेल कोई काम भी नहीं करता था। बीपीएल कार्ड के भरोसे ही परिवार का गुजारा हो रहा है।

जेल में गुरमेल के पास मिला था फोन

वर्ष 2019 में युवक की हत्या मामले में गुरमेल कैथल जेल में बंद था। 25 मार्च 2022 को जेल में उसके पास फोन मिला था इसके बाद उसके खिलाफ सिटी थाना में दूसरा केस दर्ज हुआ था। इस केस में सोनीपत और करनाल के युवकों का भी नाम था।

जुलाई मे मिली थी जमानत

गुरमेल को हत्या मामले में सात जुलाई 2023 को हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई थी। जमानत के बाद वह न तो घर आया और न ही दोबारा पेशी पर गया। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है।

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