Air Pollution

Air Pollution: लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी BS-3 और BS-4 वाहनों पर लगी रोक

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दिल्ली में लगातार बढ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए 5 नवंबर से ग्रैप4 लागू किया जा रहा है। बता दें की पिछले कुछ समय से दिल्ली सहित एनसीआर में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों के ईधन से होने वाला प्रदूषण है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नोएडा में भी पेट्रोल की बीएस3 और डीजल की बीएस4 इंजन वाली गाडि़यों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं आयोग ने लोगों से कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।

प्रदूषण रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्या दिए निर्देश

अपने निर्देश में आयोग ने कहा है कि गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में भारी वाहन नो एंट्री का पालन करते हुए जाएंगे। इसके साथ ही रेत और बालू वाले वाहन रेत पर पानी का छिड़काव करके और बालू को ढक कर लेकर जाएं। इसके साथ ही कमिश्नरेट में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

सभी वाहन चालक यातायात सिग्नल पर रूकते समय अपने वाहन बंद कर लें। इसके साथ ही वाहन चालक प्रदूषण प्रमाणपत्र को अपडेट रखें। सभी वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है।

आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी वाहन चालक अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें। आयोग ने सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही आयोग ने जनपद के लोगों से अपील की है कि जहां तक संभव हो वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। छोटी दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करें और अधिक दूरी की यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें।

प्रदूषण को रोकने की क्या है तैयारी

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली है। संशोधित ग्रेडे रिस्पांस एक्शन प्लान को कार्यान्वित करने के लिए विभाग ने सभी तैयारी कर ली है। साथ ही जनपद के कमांड कंट्रोल सेंटर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। वायु प्रदूषण करने वाले वालों को खिलाफ मोटर विभाग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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