भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स, यूट्यूब, टेलीग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म को आपत्तीजनक सामग्री तुरंत हटाने का नोटिस दिया है। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सभी सामग्री हटाने की चेतावनी जारी की है। नोटिस में साफ कहा गया है कि यदि बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री प्लेटफार्म से नहीं हटाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
जानकारी के अनुसार आईटी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री हटाने के साथ सभी प्रकार की आपराधिक या हानिकारक पोस्ट को भी हटाने के लिए कहा गया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि इस आदेश पर शीघ्रता से कार्य किया जाए। लापरवाही या तेजी से कार्रवाई न करने पर भारतीय कानून के तहर कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब हो कि आईटी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए, और 67बी सीएसएएम सहित अश्लील या अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण करने पर दंड के साथ जुर्माना लगाने का प्रवधान है।
चेतावनी नहीं मानने वालों पर होगी कार्यवाही: चन्द्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने बताया कि एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम सहीत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नोटिस भेज दिया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकते की किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार का कोई बाल शोषण से संबंधित सामग्री मौजूद नहीं हो।
चन्द्रशेखर ने कहा कि सरकार आईटी नियमों के तहत देश के नागरिकों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नोटिस पर सभी प्लेटफॉर्म प्राथमिकता के आधार पर कार्य करे। लापरवाही करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी।